गाजीपुर। जनपद के इच्छुक युवक/युवतियों/भावी उद्यमियों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना (एम०वाई०एस०वाई०) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जिसके अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन पत्र वेबसाइटdiupmsme.upsdc.gov.in पर लक्ष्य पूर्ति तक आन लाइन किया जा सकता है। आन लाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र इस आशय का कि इसके पूर्व केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित ऋण परक योजना में उपादान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 01.04.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों तथा सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत की दर से उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिनमनी (सब्सिडी) उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक को स्वयं का 10 प्रतिशत अंशदान एवं अनु० जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों को स्वयं का 5 प्रतिशत अंशदान देये होगा। इकाई के दो वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन उपरान्त अनुदान के रूप में प्राप्त हो जायेगा। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयः उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
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