गाजीपुर। नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के रिक्त सदस्यों के स्थानों/पदों जो न्यायालय के स्थग आदेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त अधिसूचना के क्रम में, आर्यका अखौरी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०), गाजीपुर एतदद्वारा निर्देश देती हूॅ कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद गाजीपुर में नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद वार्ड संख्या 01 दक्षिण महाल, नगर पालिका परिषद सदस्य गाजीपुर वार्ड संख्या 11 रायगंज, नगर पालिका परिषद सदस्य जमानियां वार्ड संख्या 20 पटखौलिया आशिक भाग द्वितीय के उक्त प्रकार से रिक्त सदस्य पद पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराया जाएगा जिसमे नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का अन्तिम दिनांक व समय समय 22 जून, 2024 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संदीक्षा का दिनांक व समय 24 जून, 2024 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक),अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय, दिनांक व समय 26 जून, 2024 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 27 जून, 2024 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक व समय 08 जुलाई 2024 (प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) एवं मतगणना का दिनांक व समय 10 जुलाई, 2024 (प्रातः 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) किया जायेगा। इसी क्रम में रिक्त पद नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद, 01 दक्षिण महाल नगर पालिका परिषद सदस्य महिला, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में 11 रायगंज नगर पालिका परिषद सदस्य अनारक्षित श्रेणी एवं नगर पालिका परिषद, जमानियां 20 पटखौलिया आंशिक भाग द्वितीय नगर पालिका परिषद सदस्य अनारक्षित सीट हेतु पदो पर चुनाव होना है। उक्त क्रम में निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय के वार्ड के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस दिनांक 18.06.2024 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) को भेजेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति चिपकवाकर प्रदर्शित होगी तथा नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय के सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर की जाए। यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली 2010 के प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त समय सारिणी के दौरान पड़ने बाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।
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