Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने पर थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर को कोर्ट ने दिया अदालत में हाजिर होने का आदेश

न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने पर थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर को कोर्ट ने दिया अदालत में हाजिर होने का आदेश

गाजीपुर। विशेष न्यायधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर को न्यायालय की आदेश की अवहेलना करने पर 9 मई 2024 को वयक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्‍टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया और साथ यह भी चेतावनी दिया कि यदि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही होता हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बताते चलें कि थाना करीमुद्दीनपुर गांव गोसलपुर निवासी मुनिया देवी ने गांव के ही नंदनी सिंह, उषा देवी, स्नेहा, शिवम व बब्बन सिंह के विरुद्ध इस आशय का आवेदन 156/3 crpc में दिया कि दिनांक 20 फरवरी 2024 को उपरोक्त लोग एक राय गोल बना कर उसके लड़का विशाल को बुरी तरफ से मारे पीटे और जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते हुए सोने की चेन छीन लिए। वादिनी के आवेदन पर न्यायालय ने थाना करीमुद्दीनपुर से घटना के संबंध में आख्या तलब किया। पिछले कई तारीखों से थानाध्यक्ष द्वारा आख्या न देने पर न्यायालय ने अपने आदेश का अवमानना मानते हुए शख्स रूख अख्तियार करते हुए उक्त आदेश दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

मतदाता जागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ बैडमिंटन प्रतियोगिता

गाजीपुर। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज 19 मई (रविवार) को प्रातः बैडमिंटन प्रतियोगिता का …