गाजीपुर। वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2023-24 में पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (ग्रुप-1,2,3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12) शासन द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजनार्न्तगत वह अभ्यर्थी / छात्र-छात्रायें पूर्व वर्षों के भांति ही पात्र होगें, जिनके माता-पिता / अभिभावक की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक न हो, तथा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/ शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी, जिन छात्रों की उपस्थिति अध्ययनरत विद्यालय में 75 प्रतिशत से कम होगी, उनको छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि देय नहीं होगी। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय / संस्था का होगा कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे ऊपर होगा, उनका ही छात्रवृत्ति आवेदन डाटा नियमानुसार ऑनलाइन फारवर्ड किये जायेगें, जिन छात्रों की उपस्थिति विद्यालय में 75 प्रतिशत से कम रहेगी, उनका छात्रवृत्ति डाटा विद्यालय स्तर से कदापि फारवर्ड नही किये जायेगें, ऐसे डाटा विद्यालय द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन रिजेक्ट किये जायेगे। भविष्य में यदि विद्यालय में ऐसे कोई अपात्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र डाटा अग्रसारित पाये जायेगें, तो उसके लिए विद्यालय पूर्ण रूप उत्तरदायी होगें। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने जनपद के समस्त दशमोत्तर स्तर के शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यो/प्राचार्यो/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को सूचित किया है कि उपरोक्तानुसार समस्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र डाटा को निर्धारित अन्तिम तिथि 23 जनवरी 2024 तक नियमानुसार पात्र डाटा को फारवर्ड एवं अपात्र डाटा को रिजेक्ट करना सुनिश्चित करें।
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