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डीएम गाजीपुर ने विद्युत विभाग की एक मुस्‍त समाधान योजना का किया शुभारंभ, कहा- यह उपभोक्‍ताओ के लिए बड़ा ही लाभकारी

गाजीपुर! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना प्रारम्भ किया गया है । जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कलेक्ट्रट के एन आई सी कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियो से प्रेसवार्ता कर इस योजना के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया  कि इस योजना के माध्यम से  08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक जनपद के उपभोक्ताओ को लाभ मिलेगा। इसमे छोटे उपभोक्ताओ को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के लाभ प्राप्त होगे। इसके साथ ही विगत मे जारी आर0 सी0 वाले उपभोक्ताओ को भी छूट का लाभ मिलेगा।उन्होने बताया कि यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन चरणों में लागू की गयी है। इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा। इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को  सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुश्त भुगतान या किस्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत 01 कि0वा0 तक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 कि0वा० से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगातन पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने विद्युत बिलों को किस्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया गया है। किस्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार छः किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा छः किस्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यू०पी०आई० जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउण्टर तथा वेबसाईट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगी।

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