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गाजीपुर: विधायक अब्‍बास अंसारी की अपील खारिज

गाजीपुर। गजल होटल के मामले में विधायक अब्‍बास अंसारी की जमान‍त प्रार्थना पत्र एमपी-एमएलए कोर्ट के न्‍यायाधीश अरबिंद मिश्र ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस संदर्भ में सहायक अधिवक्‍ता नीरज श्रीवास्‍तव ने बताया कि गजल होटल के मामले में कोर्ट ने विधायक अब्‍बास अंसारी की अपील खारिज कर दी है। एडवोकेट नीरज श्रीवास्‍तव ने बताया कि अब्‍बास अंसारी की अ‍पराधि पृष्‍ठभूमि को देखते हुए कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है, उन्‍होने बताया कि अब्‍बास अंसारी पर आरोप है कि उन्‍होने गजल होटल की जमीन षडयंत्र करके अपने नाम पर रजिस्‍ट्री करायी थी।

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