गाजीपुर। गजल होटल के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत प्रार्थना पत्र एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अरबिंद मिश्र ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस संदर्भ में सहायक अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गजल होटल के मामले में कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की अपील खारिज कर दी है। एडवोकेट नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अब्बास अंसारी की अपराधि पृष्ठभूमि को देखते हुए कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है, उन्होने बताया कि अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होने गजल होटल की जमीन षडयंत्र करके अपने नाम पर रजिस्ट्री करायी थी।
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने जारी किया सभी चौकी प्रभारियों को सीयूजी नम्बर, जनता से सीधे जुड़ेंगे एसआई
गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बताया कि जनपद में नियुक्त सभी चौकी प्रभारियों को …