गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल व जेठ को 7 साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया! बताते चले कि थाना कोतवाली इलाका नबाबगंज जमालापुर के मोनू कुमार गुप्ता ने अपनी बहन मिन्नी उर्फ सीमा की शादी 10दिसम्बर 2011 को कोतवाली थाना इलाक़ा मियापुर सुभाष नगर के चंदन गुप्ता के साथ किया था शादी में मोनू ने अपने सामर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन उसको उसका पति चंदन गुप्ता व उसका भसुर अनिल गुप्ता दहेज से संतुष्ट नही थे वो अक्सर दहेज में सोने की चेन और 1 लाख रुपये की मांग करते थे और उसकी बहन को दहेज लाने हेतु प्रताड़ित भी करते थे। 5 दिसंबर 2016 को उसके बहनोई फोन कर बताया कि उसकी बहन फाँसी लगा ली है सूचना पर तुरंत उसके घर गया और कोतवाली में तहरीर दिया पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
अल्पसंख्यकों और बेसहारों के हक के लिए नेताजी मुलायम सिंह ने हमेशा लड़ी लड़ाई- आमिर अली
गाजीपुर। जखनियां विधानसभा में सपा के जिला उपाध्यक्ष आमिर अली के नेतृत्व में साबिर अली …