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गाजीपुर: मुख्‍तार अंसारी के खिलाफ 17 व 20 मई को आयेगा फैसला

गाजीपुर। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर आज गाजीपुर की अदालत का फैसला आना था। लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख बढ़ा दी है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 307 के केस और करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में अगली तारीख नियत कर दी है। दोनों मामलों में कोर्ट ने नई तारीख दे दी है। मुहम्मदाबाद में दर्ज 307 के केस में 17 मई को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 20 मई को फैसला आएगा। बता दें कि गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दुर्गेश की अदालत मामले की सुनवाई होनी थी। मालूम हो कि करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध साल 2009 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

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