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गैंगेस्‍टर के मामले में कोर्ट ने सुनाई माफिया मुख्‍तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा, पांच लाख का लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। बसपा सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाते हुए विद्वान न्‍यायाधीश ने मुख्‍तार अंसारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास और पांच लाख का अर्थदंड लागाया है। समाचार लिखे जाने तक सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला नही आया था। ज्ञातव्‍य है कि न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण बीते 15 अप्रैल को फैसला नहीं आ सका था। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। वहीं नन्द किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी।

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