गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई 20 साल की कड़ी कैद और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित बताते चले कि भांवरकोल थाना गांव पखनपुरा निवासी एक महिला ने इस आशय की तहरीर थाने पर दिया कि 6 अक्टूबर 2022 को अपने बच्चे के साथ दवा लेने मोहम्दाबाद गई थी उसकी नाबालिक लड़की घर अकेली थी उसी गांव का शकील पान मांगने गया और उसको अकेला पाकर दुष्कर्म किया वादनी कि सूचना पर थाना भांवरकोल में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 11 नवम्बर 2022को आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने 14 नवम्बर 2022 को आरोपी की विरुद्ध चार्ज लगाया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया।मुकदमा न्यायालय में कुल 142 दिन चला जिसमे कुल 32 तारीखे लगी। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाते हुए अर्थदंड की धनराशि से 90 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने आदेश देते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
