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हाईकोर्ट के आदेश पर गोयल इलेक्ट्रिक महुआबाग को मिली राहत, तहसीलदार ने नए एग्रीमेंट पर किराये पर दिया गजल होटल का कुर्क दुकान

गाजीपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर गोयल इलेक्ट्रिक महुआबाग के प्रोपराइटर संजय अग्रवाल को प्रशासन द्वारा कुर्क गजल होटल व दुकानों के प्रशासक तहसीलदार सदर ने नये किरायेदारी के लिए एग्रीमेंट किया है। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर 2021 को डीएम के आदेश पर माफिया डॉन मुख्‍तार अंसारी के पुत्र अब्‍बास अंसारी और पत्‍नी आफ्शा अंसारी के नाम पर गजल होटल और ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकानों को प्रशासन ने कुर्क कर दिया था। कुर्क संपत्ति के प्रबंध के लिए तहसीलदार सदर की नियुक्ति जिलाधिकारी ने किया था। कुर्क के खिलाफ संजय अग्रवाल ने वर्ष 2025 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्‍यायमूर्ति ने 23 अगस्‍त 2026 को आदेश दिया कि संजय अग्रवाल को नये किरायेदारी एग्रीमेंट के साथ दुकान किराये पर दे दिया जाये। उस आदेश के क्रम में तहसीलदार सदर ने नये एग्रीमेंट पर गोयल इलेक्ट्रिक के प्रोपराइटर संजय अग्रवाल को नया किरायेदारी का एग्रीमेंट कराकर दुकान को किराये पर दे दिया। संजय अग्रवाल ने बताया कि हमें न्‍यायपालिका और प्रशासन पर पूरा भरोसा है और हमे न्‍याय मिला है। इसके लिए सभी को धन्‍यवाद।

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