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स्‍नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव में डीएम ने जारी किया मतदान के लिए गाइडलाइन

गाजीपुर। वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक- 2026 के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में विद्यमान मतदान केन्द्रों/स्थलों पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने निर्देशित किया है कि मतदान दिनांक 23.10.2026 को पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह् 04.00 बजे तक होगा। सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट दिनांक 22.10.2026 को पूर्वाह्न 08.00 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर अपनी सम्बन्धित मतदान पार्टियों के निर्वाचन सामग्री/मतपेटिका आदि के प्राप्ति के पश्चात् पूर्वाह्न 11.00 बजे से उन्हे मतदान स्थल के लिए रवानगी कराते हुए मतदेय स्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित करायेंगे। मतदान की तिथि 23.10.2026 को प्रातः काल से ही जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों/स्थलों पर भ्रमण करते रहेंगे, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के अंतर्गत अवस्थित मतदान स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। मतदान के उपरान्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पेटिका एवं अन्य अभिलेखों को जिला निर्वाचन कार्यालय गाजीपुर में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त करेंगे। जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान तिथि को जिला निर्वाचन कार्यालय, गाजीपुर एवं अन्य उच्चाधिकारियों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर मतदान सम्बन्धित सूचनाओं से अवगत कराते रहेेंगे। सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान स्थल से 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी प्रत्याशी द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु कोई बैनर/पोस्टर/होर्डिंग/कटआउट एवं दीवार पर प्रचार सम्बन्धी लेखन न किया गया हो। साथ ही आदर्श आचार संहिता का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगी।

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