Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / जीबी इंटरनेशनल स्कूल, सैदपुर में पॉक्‍सो एक्‍ट के बारे में अपर न्‍यायधीश ने बच्‍चो को दी जानकारी

जीबी इंटरनेशनल स्कूल, सैदपुर में पॉक्‍सो एक्‍ट के बारे में अपर न्‍यायधीश ने बच्‍चो को दी जानकारी

गाजीपुर। सैदपुर के डहराकला स्थित जीबी इंटरनेशनल स्कूल में बृहस्पतिवार को गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा आयोजित पोक्सो एक्ट 2012 के संबंध में जागरूकता अभियान तथा संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता तथा मुख्य अतिथि के रूप में सैदपुर न्यायालय के अपर न्यायाधीश अंकित बरनवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती, महात्मा गांधी तथा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय अजय अजय बनवाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर हुई।प्रबंधक सौम्य प्रकाश बनवाल ने अपर न्यायाधीश सैदपुर अंकित बनवाल का स्वागत करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी प्राप्त करना हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। नवोदय विद्यालय आजमगढ़ से शिक्षा दीक्षा लिए अंकित  बरनवाल जी 2024 बैच के जज हैं तथा पहली पोस्टिंग के रूप में सैदपुर न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में सेवायें दे रहे हैं। आगे इस कार्यक्रम की महत्ता बताते हुए मुख्य वक्ता अपर न्यायाधीश सैदपुर ने बताया कि सन 2012 में 18 साल से कम वर्ष के बच्चों के लिए एक विशेष कानून बनाया गया जिसे हम पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सफुल ऑफेंस) नाम से जानते हैं,पोक्सो एक जेंडर न्यूट्रल कानून है जिसमें लड़के या लड़की में भेद नहीं किया जाता। यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा या किसी भी प्रकार की यौन अपराध के लिए बच्चों के सामने मुख्य वक्ता ने गंभीरता से इस कानून से संबंधित सभी विषयों को रखा। उन्होंने कहा की इस कानून के तहत किसी भी पीड़ित को बार बार कोर्ट में नहीं जाना पड़ता तथा उनके लिए विशेष न्यायाधीश की व्यवस्था की जाती है और एक ही बार का बयान अंतिम माना जाता है। उन्होंने बच्चों से बिना डरे तथा बिना संकोच किए इस तरह की किसी भी घटना को तुरंत प्रभाव से अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति के संज्ञान में लाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा कहा कि अपराधी घर में भी हो सकता है और बाहर भी लेकिन किसी भी प्रकार की यौन हिंसा या यौन अपराध क्षम्य नहीं है। इस विशेष कानून में मृत्युदंड तक का प्रावधान है तथा यह पूरी तरह से गैर जमानती अपराध माना जाता है जो इस कानून की गंभीरता को दर्शाता है। विद्यालय के बच्चों ने अपनी तरफ से माननीय अपर न्यायाधीश से अपनी जिज्ञासाएँ प्रश्नों के रूप में रखीं जिसमें कक्षा बारह से अनुष्का सिंह ने पीड़ित के पहचान तथा सोशल मीडिया पर किसी तरह की अनधिकृत कार्रवाई के बारे में प्रश्न पूछा वहीं कक्षा पाँच से स्प्रीहा बरनवाल ने ऑनलाइन हैरेसमेंट और मैसेज से बच्चों को कैसे बचाएं संबंधित प्रश्न पूछे,कक्षा नौ से ओजस्वी सिंह कक्षा दस से अंशिका,कक्षा ग्यारह से सौम्या,खुशी, निहारिका रागिनी,अर्पित,ऋषि आदि ने भी अपने प्रश्नों को रखा। विद्यालय की निदेशिका प्रियंका बरनवाल ने मुख्य अतिथि को गुलदस्ता तथा स्मृति चिह्न देकर आभार प्रकट किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शशिन्द्र शर्मा ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र पहनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर आकाश पाण्डेय, मनीष पांडे, बी एस यादव,धनेश्वर यादव,वी पी सिंह, फौजिया परवीन, सर्वानंद मिश्रा, रश्मि श्रीवास्तव, हनुमान जायसवाल, भाग्यचन्द्र विश्वकर्मा, कोआर्डिनेटर अनिमेष गुप्ता तथा उपप्रधानाचार्य किशन पाण्डेय उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष पांडेय के साथ कक्षा बारह की अनुष्का सिंह तथा ग्यारहवीं की श्रेयांशी दुबे ने किया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

तहसील सेवराई में 202 पात्र किसानों को फसल क्षति की सहायता राशि का किया गया भुगतान

गाजीपुर! उपजिलाधिकारी सेवराई ने अवगत कराया है कि तहसील सेवराई क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित …