गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट संजय के लाल की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में 4 अभियुक्त को दोषी करार करते हुए एक को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम कुमार राय ने बताया कि 11 जून 2019 को विवाह समारोह मे नाच गाने को लेकर दो पक्षो में हुए विवाद में थाना भुड़कुड़ा के गोपालपुर ओड़ासन गांव मं धमेन्द्र राजभर अपने चार अन्य साथियो के साथ गांव के ही अजय राजभर के घर जाकर उसको व उसके पिता सुधीर राजभर को राड डन्डे से बुरी तरह मारे पीटे जिसमे सुधीर राजभर की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी व अजय राजभर घायल अवस्था मे जिला अस्पताल मे भर्ती हुआ। घटना की तहरीर अजय राजभर ने पांच लोगो के खिलाफ नामजद प्रथच सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। जिसमे एक अभियुक्त बाल अपचारी घोषित हो गया बाकी शेष चार के लिए खिलाफ न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमे अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह परीक्षित हुए सभी घटना का समर्थन किया। जिसके आधार पर न्याायाधीश ने धमेन्द्र राजभर को 302 आईपीसी मे आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 147, 148, 504 आईपीसी में दो वर्ष का कारावास व 323 आईपीसी से एक वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड व शेष अभियुक्त नरेश राजभर, अरविन्द राजभर, उमेश राजभर को धारा 147, 148, 504 आईपीसी में दो वर्ष का कारावास व 323 आईपीसी से एक वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया सभी सजाये साथ साथ चलेगी।
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