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Home / ग़ाज़ीपुर / सिंह, हिंद मेडिकल स्‍टोर सहित आधा दर्जन दुकानों पर ड्रग इंस्‍पेक्‍टर ने मारा छापा, मिली भारी अनियमितता, कहा- होगी कठोर कार्रवाई   

सिंह, हिंद मेडिकल स्‍टोर सहित आधा दर्जन दुकानों पर ड्रग इंस्‍पेक्‍टर ने मारा छापा, मिली भारी अनियमितता, कहा- होगी कठोर कार्रवाई   

गाजीपुर। जिलाधिकारी गाजीपुर, अनुपम शुक्ला के निर्देश पर आज ड्रग्स इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडेय ने महिला जिला अस्पताल के सामने और अन्य इलाकों में संचालित कई मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई आईजीआरएस (IGRS) पर मिली एक शिकायत के बाद की गई, जिसमें बताया गया था कि कई दुकानें फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में और नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर ने सिंह मेडिकल स्टोर, मिश्रा मार्केट, कोतवाली गाजीपुर, पटेल मेडिकल स्टोर, गाजीपुर, हिंद मेडिकल स्टोर, लालदरवाजा, शांति फार्मा, महिला जिला अस्पताल के सामने, सिंध मेडिकल स्टोर, जिला अस्पताल के सामने, ओम साई मेडिकल स्टोर रौजा गाजीपुर का जांच किया।  निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। महिला जिला अस्पताल के सामने स्थित सिंध मेडिकल स्टोर पर जांच के समय फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला, जो कि नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ड्रग्स इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडेय ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 और नियमावली-1945 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने निर्देश दिया कि दुकान की सफाईः परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, बिल जनरेशनः मरीजों को दवाओं की बिक्री का नियमित सेल इनवॉइस (पक्का बिल) अनिवार्य रूप से दिया जाए, फार्मासिस्ट की मौजूदगीः बिना फार्मासिस्ट के दवाओं की बिक्री न की जाए, साथ ही साथ मेडिकल स्टारों पर सत् प्रतिशत सीसी टी०वी० कैमरा लगाने के निर्देश दिये। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने सभी दवा विक्रेताओं को कड़े लहजे में चेतावनी दी कि मरीजों या उनके तीमारदारों (परिजनों) के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी भी मेडिकल स्टोर के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती हैए तो संबंधित फर्म के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर सभी संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।

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