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भांजे की गर्दन काटकर निर्मम हत्‍या करने वाले हत्‍यारे मामा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

गाजीपुर। भांजे की गर्दन काटकर निर्मम हत्‍या करने वाले मामा को अपर सत्र न्‍यायाधीश शक्ति सिंह के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्‍ता अखिलेश सिंह ने बताया कि 21 अक्‍टूबर 2021 को गहमर में दानियाल 4 वर्ष खेल रहा था तभी उसके मामा अमजद खान किसी बात से नाराज होकर उसकी गर्दन काटकर निर्मम हत्‍या कर दी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक दानियाल के चाचा अरबाज खान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने अभियुक्‍त को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर धारा 302 में कोर्ट में आरोप पत्र प्रेसित किया। इस मुकदम में आरोपी के तीन बहनो, एक भाई सहित कुल 9 गवाहों ने घटना की पुष्टि करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्‍तओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अमजद खान को फांसी की सजा सनायी और 50 हजार का अर्थदंड लगाया। न्‍यायाधीश शक्ति सिंह ने अपने फैसले में उल्‍लेख किया है कि आरोपी मृतक का सगा मामा था। उसके द्वारा रिश्‍तो में कोई मर्यादा नहीं रखी गयी। मृतक की उम्र घटना के समय मात्र चार वर्ष की थी जो सांसारिक जीवन के भलाई-बुराई के बारे में स्‍वयं अबोध था ऐसे अबोध बालक की क्रूरतापूर्वक की गयी हत्‍या से स्‍वयं परिलक्षित हो रहा है कि अभियुक्‍त द्वारा अत्‍यंत ही अमानवीय तरीके से हैवानियत करते हुए क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ कर उसकी मां के सामने बच्‍चे की हत्‍या की गयी है। ऐसे में अपराधी सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है और मृत्‍युदंड के पात्र है।

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