गाजीपुर। मूल्यांकन सूची दिनांक 29 अगस्त, 2024 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है। जनपद में गत अवधि में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गाजीपुर में जिलाधिकारी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नव निर्मित सड़कों, राष्ट्रीय राज्यमार्ग/जनपदीय मार्ग/ लिंकमार्ग से सटी कृषि भूमि, आवासीय भूमि, व्यवसायिक भूमि की दरों के बाजारू मूल्य में हुए परिवर्तन के अनुरूप बनाने हेतु उ०प्र०सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 (यथा संशोधित) के नियम-4 के अनुसार जनपद की मूल्यांकन दर सूची माह जून, 2026 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची पर सर्व साधारण/जन सामान्य एवं जनप्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं आदि से सुझाव/आपत्ति दिनांक 05 जून, 2026 के सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। उक्त प्रस्तावित परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित/ संशोधित मूल्यांकन दर सूची दिनांक 05 जून, 2026 तक समस्त उप निबन्धक/उप जिलाधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गाजीपुर व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/जिला निबन्धक, जनपद-गाजीपुर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। जिसे किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है, तथा दिनांक 05.06.2026 की सायं 5.00 बजे तक सम्बन्धित कार्यालय में सुझाव व आपत्ति दिये जा सकते है। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त सुझाव व आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
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