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गाजीपुर: 36 साल पुराने देवकली पंप कैनाल लूटकांड में बृजेश सिंह सीजेएम कोर्ट में पेश

गाजीपुर। जिले के बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में मंगलवार को एक अहम मोड़ आया, जब इस केस के आरोपित बृजेश सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में पेश हुए। अदालत में पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह कुछ देर बाद वापस रवाना हो गए। यह मामला आज से लगभग 36 साल पुराना है, लेकिन इसकी गूंज अब भी न्यायालय में सुनाई दे रही है। क्या है पूरा मामला? घटना 3 दिसंबर 1990 की सुबह करीब 7:30 बजे की है। उस समय सैदपुर थाना क्षेत्र में देवकली पंप कैनाल के निर्माण कार्य चल रहे थे। मौके पर ठेकेदार के प्रतिनिधि सरफराज अंसारी निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे। आरोप है कि तभी एक नीली मारुति कार से त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह, बृजेश सिंह और दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस होकर पहुंचे। दहशत फैलाने के लिए की गई फायरिंग प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपितों ने मौके पर पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मारपीट की गई और वहां खड़े ट्रक के टायर में गोली मारकर उसे पंक्चर कर दिया गया। अचानक हुई इस घटना से निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। किसी तरह ठेकेदार और उसके कर्मचारी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल रहे। 36 साल बाद भी जारी है कानूनी लड़ाई इस बहुचर्चित मामले में मंगलवार को बृजेश सिंह की अदालत में पेशी हुई। इतने वर्षों बाद भी केस की सुनवाई जारी है, जिससे यह साफ है कि कानून की प्रक्रिया भले लंबी हो, लेकिन न्यायिक कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। जिले में चर्चा का विषय बनी पेशी बृजेश सिंह की कोर्ट में पेशी को लेकर गाजीपुर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज रहा। वर्षों पुराने इस मामले की सुनवाई एक बार फिर सुर्खियों में आ गई

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