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उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ द्वारा जारी हुई एकमुश्‍त समाधान योजना की गाइडलाइन

गाजीपुर। उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हितों के दृष्टिगत एवं वसूली में अपेक्षित गति लाने के लिए दिनांक – 01 जनवरी, 2026 से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, गाजीपुर ने उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० गाजीपुर से ऋण प्राप्त करने वाले समस्त लाभार्थियों को सूचित किया है कि एकमुश्त समाधान योजनाश् के माध्यम से अपने ऋणों की अदायगी कर अधिक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त करें। इस हेतु किसी भी कार्य दिवस में विकास खण्ड कार्यालय में तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) अथवा कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) /पदेन जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, निकट लूदर्स कान्वेंट स्कूल तुलसी सागर, गाजीपुर में सम्पर्क कर अपने देय ऋणों का समाधान कराकर ष्एकमुश्त समाधान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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