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कोडिन युक्त औषधियां बेचने पर सात दुकानदारों पर हुई कार्रवाई, मुकदमा दर्ज  

गाजीपुर। उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-ड्रग/8322/2345 दिनांक 11.11.2025 के माध्यम से फर्म मेसर्स-शैली ट्रेडर्स, पता-प्लाट नं0-187/188, टुपूदाना इण्डस्ट्रियल एरिया, हटिया राँची, झारखण्ड-734003 द्वारा जनपद वाराणसी णसी एवं उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में कोडिनयुक्त कफसीरप की भारी मात्रा का विक्रय किये जाने के रिकार्ड का विवरण जनपदवार/फर्मवार प्रेषित कर क्रेता फर्मों की जाँच कर सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन के क्रम में औषधि निरीक्षक गाजीपुर द्वारा दिनांक 14.11.2025 से दिनांक 20.11.2025 तक कुल-06 फर्मों का सत्यापन किया गया। जिसमें फर्मे क्रमशः मेसर्स अंश मेडिकल एजेंसी, पता-जखनिया गोविन्द, थाना-भुडकूडा, जनपद-गाजीपुर, फर्म मेसर्स-शुभम फार्मा, पता-खानपुर, थाना-खानपुर, जनपद-गाजीपुर, व फर्म मेसर्स नित्यांश मेंडिकल एजेन्सी, पता मंछनपुर, थाना-भुडकुडा, मेसर्स-राधिका मेडिकल एजेन्सी थाना-नन्दगंज, जनपद-गाजीपुर मौके पर उक्त प्रतिष्ठानो में किसी प्रकार की औषधियों का भण्डारण एवं क्रय-विक्रय नहीं पाया गया। मेसर्स-मौर्या मेडिकल स्टोर, गोराबाजार, पीरनगर, तथा मेसर्स-स्वास्तिक मेडिकल एजेन्सी सैदपुर के निरीक्षण के दौरान मौके पर अन्य औषधियों का भण्डारण पाया गया परन्तु किसी फर्म द्वारा कोडिन युक्त औषधियों एवं नारकोटिक्स औषधियों के क्रय-विक्रय उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण कोडिन युक्त कफ सिरप क्रय-विक्रय अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो सका। उक्त 06 फर्मो द्वारा लगभग 782800 बोतल कफ सिरप मेसर्स-शैली ट्रेडर्स, पता-प्लाट नं0-187/188, टुपूदाना इण्डस्ट्रियल एरिया, हटिया रॉची, झारखण्ड-734003 से खरीदा गया है परन्तु जाँच करने पर मौके पर किसी फर्म उपलब्ध नही पाया गया। कुल खरीदी गयी कफ सिरप का अनुमानित मूल्य रु0-115000000 (ग्यारह करोड़ पचास लाख रूपये/-) है। कोडिन नॉरकोटिक्स श्रेणी की औषधि है जिसका उपयोग चिकित्सकीय प्रयोग के लिये चिकित्सक के परामर्श पर किया जाता है। इसका क्रय-विक्रय अनुज्ञप्तिधारी फर्मों द्वारा किया जाना एवं इससे संम्बन्धित समस्त अभिलेख रखना एवं कम्पीटेंट अथारिटी के गाँगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि कोडिन युक्त सीरप का गैर चिकित्सकीय प्रयोग नशे के रूप किया जाता है। फर्म उपरोक्त ने विभाग द्वारा प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरूपयोग कर कोडिन युक्त औषधियों को अधिक मुनाफा कमाने व सदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना खुले बाजार में नषे के प्रयोगार्थ विक्रय किया गया है। फर्मों द्वारा बिना आवश्यक विक्रय अभिलेखों के कोडिन युक्त औषधियों को विक्रय करने का अपराध कारित किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने पर कोडिन युक्त औषधियो का क्रय विक्रय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत भोला प्रसाद पुत्र राम दयाल प्रसाद, अमित कुमार सिंह पुत्र सुभाष सिंह, निलेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं शुभम सिंह पुत्र अजय सिंह, राहुल कुमार यादव पुत्र रामाशंकर यादव, दयाराम सिंह पुत्र खुशाल सिंह, सर्वांस पुत्र मोती चन्द्र के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित, अपराध हेतु सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली गाजीपुर में दर्ज करायी गयी है।

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