गाजीपुर! अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उप जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजीपुर ने बताया कि बिहार राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु मतदान दिवस दिनांक 06.11.2025 (बृहस्पतिवार) एवं 11.11.2025 (मंगलवार) को बिहार राज्य के मतदाता, जो उत्तर प्रदेश में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को मतदान दिवस के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख के प्राविधानों के अंतर्गत सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना है। अतः शासन के निर्देशानुसार जनपद-गाजीपुर में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों एवं कल-कारखानों के अधीन कार्यरत श्रमिकों को बिहार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु मतदान दिवस दिनांक 06.11.2025 (बृहस्पतिवार) एवं 11.11.2025 (मंगलवार) के दिन पेड (सवैतनिक) अवकाश दिया जाना है। इसका उल्लंघन किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..