गाजीपुर! खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगर विभिन्न उद्योग हेतु बैंको के माध्यम से अधिकतम रू0-10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना में सामान्य जाति के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत उद्यमी स्वयं वहन करेगें, उससे ऊपर का ब्याज ब्याज उपादान के रूप में शासन विभाग से टर्मलोन पूँजीगत ऋण पर ही अनुमन्य है। तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को शून्य ब्याज (पूँजीगत ऋण) पर बैंको के माध्यम से उ०प्र०, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना हेतु युवक/युवतियों की उम्र 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। आवेदन पत्र विभाग की बेबसाईटwww.upkvib.gov.in पर आनलाईन करके आवेदन प्रति की हार्ड कापी कार्यालय कार्य दिवस में उपलब्ध कराना होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 44, आमघाट सहकारी कालोनी गाजीपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।
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