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गाजीपुर: प्राणघातक हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सात वर्ष की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। जनपद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायाधीश विजय पाल ने 17 वर्ष पुराने मामले मे अभियुक्त को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसकी जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीरकर्ता मंजू राय ग्राम धुवार्जुन ने थाना सैदपुर ने अपने तहरीर मे बताया कि 12 सितम्बर 2008 की रात्रि में उसके देवर राकेश पोखरे पर सरस्वती शिशु मंदिर के बरामदे मे सो रहे थे उसी समय गाव के रामाश्रय यादव तथा दो तीन अन्य लोगो के साथ पोखरे के विवाद को लेकर सोते समय कुदाल आदि से मारकर बुरी तरह घायल कर बेहोश कर दिया, होश आने पर राकेश ने सारी घर पर आकर बतायी। घटना के आधार पर धारा 308 आईपीसी मे मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने कुछ छः गवाह परीक्षित कराये गये साक्ष्योपरान्त न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर रामाश्रय यादव को दोषी पाते हुए आज मंगलवार को धारा 324 आईपीसी मे दो वर्ष कठोर कारावास तथा 5 हजार रूपये का जुर्माना तथा 326 आईपीसी मे 7 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि मे से 10 हजार रूपया घायल राकेश राय को देने तथा 5 हजार रूपये राजकीय कोष मे जमा करने का आदेश पारित हुआ।

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