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गाजीपुर: नाबालिग से दुष्‍कर्म के मामले में पॉक्‍सो कोर्ट ने सुनाई दुष्‍ट दुराचारी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 वर्षीय अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाया है। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के सरसवली गांव के रामअवध राजभर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि घटना 18 जून 2025 की है। पीड़िता की मां के अनुसार, वह दोपहर में घर से बाहर गई थी। इसी दौरान बगल के गांव का रामअवध राजभर घर में घुस गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां के अचानक लौटने पर आरोपी भाग निकला।पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 28 जून को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। 1 जुलाई को न्यायालय ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 4 जुलाई को आरोप तय किए। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। न्यायालय ने मात्र 58 दिन में 16 तारीखों में यह फैसला सुनाया।

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