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गाजीपुर: पंजीकृत श्रमिकों से ही करायें निर्माण कार्य- सहायक श्रम आयुक्‍त

गाजीपुर! सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से श्रम विभाग के तत्वाधान में निर्माण श्रमिकों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निर्माण श्रमिकों को तभी लाभान्वित किया जा सकता है। जब वे निर्माण श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में पंजीकृत हों। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा उनके यहां बालक/बालिका के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, स्वस्थ्य, एवं पुत्री का विवाह एवं निर्माण श्रमिक की मृत्यु तक के जोखिम आच्छादित किया जाता है। बोर्ड के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु का कोई निर्माण मजदूरए जो गत 12 माहों में न्यूनतम 90 दिन या उससे से अधिक निर्माण कार्य करता है, पंजीकरण के लिए पात्र हैं। पंजीकरण के लिए एक आधार एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंकपास बुक, कार्य का प्रमाणपत्र अथवा स्व-घोषणापत्र, मोबाइल नम्बर, शुल्क रूपये 40/- के साथ पंजीकरण करवाया जा सकता है। निर्माण श्रमिकों के श्रेणी के 40 प्रकार यथा-राजमिस्त्री का कार्य, ईंट भट्ठे पर ईंट निर्माण का कार्य, वेल्डिंग का कार्य, मिट्टी कार्य, सिमेंट, कंक्रीट ईंट आदि ढ़ोने का कार्य, प्लंबरिंग, सड़क निर्माण, पुताई, टाइल्स लगाने का कार्य, बाँध, पुल, सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया, मार्बल एवं स्टोन्स वर्क आदि आवर्त होते है। विकास खण्डों पर योजनाओं का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु दिनांक 19, 25, 27 व 30 अगस्त, 2025 को क्रमशः सदर, करण्डा, देवकली व सैदपुर में कैंप का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आगामी माहों में भी विकास खण्डों पर कैंप आयोजित किये जायेंगे। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण तथा योजनाओं के हितलाभ संबंधी आवेदन पूर्ण रूप से केवल आनलाइन पद्धति से ही लिये जाने एवं स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिए गए है। योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन है, जिसे आवेदक किसी भी जनसेवा केन्द्र अथवा स्वयं बोर्ड के पोर्टल www.upbocw.in  पर जाकर कर सकते हैं। साथ ही जो श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत हैं वह भी अपने श्रमिक कार्ड को नवीनीकृत करायें तभी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएं- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना (रूपये 20 हजार से 56 हजार तक)। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (रूपये 02 हजार से 01 लाख तक)। कन्या विवाह सहायता योजना (रूपये 55 हजार से 65 हजार तक)। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (रूपये 02 लाख 25 हजार से 05 लाख 25 हजार तक)। अटल आवासीय विद्यालय योजना इत्यादि। प्रायः निर्माण श्रमिक गरीब ही होते हैं तथा उन्हें योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है। अतः ऐसी दशा में सभी बुद्धिजीवियों, सरकारी/गैरसरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं की निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं जागरूकता में अहम भूमिका साबित हो सकती है। आप सभी का एक-एक कदम एक परिवार की दशा एवं दिशा बदल सकती है। सदियों से हम गरीबों, जरूरतमन्दों, असहायों की सेवा करते आये हैं, आज आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है।       उन्होने समस्त कार्यदायी संस्थाओं, ठेकेदारों, भवन निर्माण स्वामियों, ईंट.भट्ठा मालिकों से अपील किया है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए यथा सहयोग प्रदान करने के साथ बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से ही कार्य कराएं। विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड के पोर्टलwww.upbocw.in  पर अथवा कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सिकन्दरपुर मोड, शास्त्रीनगर, गाजीपुर से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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