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गाजीपुर में चकबंदी के 1764 वाद है निलंबित, बोले डीएम- पुराने मामले को जल्‍द करें निस्‍तारित  

गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी अविनाश अविनाश कुमार की अध्यक्षता में चकबन्दी कार्यों की गहन समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी। उप संचालक चकबन्दी, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजीपुर में विभिन्न चकबन्दी न्यायालयों में कुल 5931 वाद विचाराधीन है, जिसमें से 05 वर्ष से अधिक अवधि के कुल लम्बित वादों की संख्या 1764 है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चलाकर अथवा दिन प्रतिदिन सुनवाई कर 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।समीक्षा बैठक में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाधीन कुल 22 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गयी। इन 22 ग्रामों में से 01 ग्राम ताजपुर मांझा (प्रथम चक्र) धारा-7 के स्तर पर, 05 ग्राम पहाड़पुर खुर्द, रूहीपुर, गोपीनाथपुर, जगदीशपुर, व गन्नापुर धारा-8 के स्तर पर, 03 ग्राम मुडियार, शेरपुर ढोटारी व मखदूमपुर धारा-10 के स्तर पर, 04 ग्राम बेमुआं, भैरोपुर. तरांव (खानपुर) व बधांव धारा-20 के स्तर पर व 04 ग्राम हटवार मुरार सिंह, दशवन्तपुर, बद्धोपुर व तरांव (सैदपुर), धारा-24 के अन्तर्गत सीमांकन/कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही चल रहे है, जिसके सापेक्ष ग्राम दशवन्तपुर व हटवार मुरार सिंह में सीमांकन/कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, शेष 02 ग्राम में कब्जा कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही गतिमान है। 05 ग्राम तिलसड़ा, मौधिया, दरवेपुर, सकरा व बबुरा धारा-27/52 के स्तर पर गतिमान है। चकबन्दी कार्यवाही को पारदर्शी समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। चकबन्दी आयुक्त के निर्देशानुसार प्रत्येक दशा में कब्जा परिवर्तन से सम्बन्धित ग्रामों में 15 जुलाई तक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन पूर्ण कराये जाने के कड़े निर्देश दिये गये। जनपद में 10 से 20 वर्ष की अवधि के पुराने ग्राम बबुरा व सकरा में अन्तिम अभिलेख तैयार कराकर धारा-52 (1) का प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा 30 वर्ष से अधिक पुराने ग्रामों में निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। मा० उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित 02 ग्रामों, तिलसड़ा व दरवेपुर में स्थगन आदेश समाप्त कराने हेतु मा० उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये गये। अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर गुणात्मक रूप से यथा आवश्यकता राजस्व प्राधिकारियों एवं सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण करायें। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 एवं 52 में लक्षित ग्रामों में निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चकबन्दी कार्य की प्रगति किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में  आयुष चौधरी, मुख्य राजस्व अधिकारी/उप संचालक चकबन्दी जनपद गाजीपुर व  रमजान बख्श, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,  गजाधर सिंह, चकबन्दी अधिकारी सदर,  शिवनाथ पाण्डेय, चकबन्दी अधिकारी नन्दगंज तथा समस्त सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहें।

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