Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / निर्माण श्रमिकों को मिलेगा पांच लाख का दुर्घटना बीमा, गाइडलाइन जारी

निर्माण श्रमिकों को मिलेगा पांच लाख का दुर्घटना बीमा, गाइडलाइन जारी

गाजीपुर। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से श्रम विभाग के तत्वाधान में निर्माण श्रमिकों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निर्माण श्रमिकों को तभी लाभान्वित किया जा सकता है, जब वे निर्माण श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में पंजीकृत हों। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड रू. 05 लाख तक जोखिम कवॅर करता है। आज दिन-प्रतिदिन श्रमिकों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। निर्माण श्रमिकों के पंजीकृत न होने के कारण उन्हें अथवा उनके आश्रित लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। प्रायः निर्माण श्रमिक गरीब ही होते हैं तथा उन्हें योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है। अतः ऐसी दशा में सभी बुद्धिजीवियों, सरकारी/गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं की निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं जागरूकता में अहम भूमिका साबित हो सकती है। आप सभी का एक-एक कदम एक परिवार की दशा एवं दिशा बदल सकती है। सदियों से हम गरीबों, जरूरतमन्दों, असहायों की सेवा करते आये हैं, आज आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। समस्त कार्यदायी संस्थाओं, ठेकेदारों, भवन निर्माण स्वामियों, ईंट-भट्ठा मालिकों से अपील है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए यथा सहयोग प्रदान करने के साथ बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से ही कार्य कराएं। 18 से 60 वर्ष के बीच का कोई निर्माण मजदूर, जो विगत 12 माहों में न्यूनतम 90 दिन या उससे से अधिक निर्माण कार्य करता है, पंजीकरण के लिए पात्र हैं। पंजीकरण के लिए एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कार्य का प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र, मोबाइल नम्बर, शुल्क रू. 40/- इत्यादि दस्तावेज संलग्न करके पंजीकरण करवाया जा सकता है। सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण तथा योजनाओं के हितलाभ संबंधी आवेदन पूर्ण रूप से केवल आन-लाइन पद्धति से ही लिये जाने एवं स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिए गए है। योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः आन-लाइन है, जिसे आवेदक किसी भी जन सेवा केन्द्र (CSC ) अथवा स्वयं बोर्ड के पोर्टल (www.upbocw.in ) पर जाकर कर सकते है। श्रमिक पंजीयन का नवीनीकरण अद्यतन होने की स्थिति में ही बोर्ड की संचालित योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएंः- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना (रू. 50 हजार तक), संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना ( रू. 60 हजार तक), कन्या विवाह सहायता योजना ( 61 हजार तक), निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना ( रू. 05 लाख तक) इत्यादि। विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड के पोर्टलwww.upbocw.in पर अथवा कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सिकन्दरपुर मोड, शास्त्रीनगर, गाजीपुर से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

एलसीसी पब्लिक स्कूल में मनाया गया विश्‍व पृथ्‍वी दिवस

गाजीपुर। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर एल सी सी पब्लिक स्कूल में तरह तरह …