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आंगनबाड़ी कार्यकत्री के चयन में 20 फरवरी को होगी प्रमाण पत्रों की जांच, गाइडलाइन जारी

गाजीपुर। डिप्टी कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति चौरसिया ने बताया है कि जनपद गाजीपुर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 16 बाल विकास परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत बाल विकास चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरें गये सभी विवरणों का मिलान/सत्यापन मूल अभिलेखों से कराया जाना है। सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरे गये विवरण से सम्बन्धित समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेख/प्रमाण -पत्र, अंक पत्र, आधार कार्ड एवं यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित दावा किया गया तो आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जिनका विवरण निम्न है। निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र, विधवा से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, तलाकशुदा/परित्यक्तता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) प्रमाण-पत्र । उपरोक्त समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ दिनांक 20.02.2025 को श्री बालेश्वर पाण्डेय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रसादपुर, छावनी लाईन, गाजीपुर में निम्न समय सारणी के अनुसार स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें, तथा जिन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का मिलान/सत्यापन होना है उनकी सूची जनपद की एन.आई.सी. की वेबसाइटhttps://ghazipur.nic.in/ पर उपलब्ध है तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय एवं समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा की गयी है। दिनांक 20.02.2025 को प्रातः 10.00 बजे परियोजना भदौरा, करण्डा, भॉवरकोल, जमानियां, कासिमाबाद, बिरनों एवं सादात, दिनांक 20.02.2025 को अपराह्न 12.00 बजे परियोजना देवकली, मरदह, बाराचवर, रेवतीपुर, शहर एवं मनिहारी, दिनांक 20.02.2025 को अपराह्न 02.00 बजे परियोजना सदर, जखनियां एवं सैदपुर का किया जायेगा। अतः सूची के अनुसार समस्त अभ्यर्थी अपने उक्त अभिलेखों के साथ स्वयं निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त मूल अभिलेखों के साथ प्रतिभाग नही किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर विचार नही किया जायेगा, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगें। उक्त के लिए अलग से किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।

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