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सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए जारी हुई गाइडलाइन

गाजीपुर। किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान क्रय केन्द्रों पर धान की विक्री हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in  पर पंजीकरण प्रारम्भ है। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषकों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या एवं पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ0टी0पी0 के आधार पर किया जायेगा। धान विक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीरकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रबधु, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होगा। कृषक पंजीकरण में अंकित आधार नम्बर में अंकित मोबाइल नम्बर एवं बैंक खाते में अंकित मोबाइल नम्बर एक होना चाहिए। चॅूंकि भुगतान शतप्रतिशत आधार बेस्ड व आधार लिंक बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाना है। अतः आधार व बैंक खाता व मोबाइल नम्बर तथा कृषक के नाम, उपनाम दोनों की स्पेलिंग व मात्राओं में काई भिन्नता न हो। इस वर्ष कृषक पंजीयन में यह व्यवस्था दी गयी है, कि यदि कोई किसान अपने भूमि के अंश निर्धारण/रियल टाईम खतौनी से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपने पंजीयन के कॉलम संख्या-11 व 12 में अपनी असहमति व्यक्त करते हुए पंजीयन लॉक कर सकते हैं। असहमति की दशा में कृषक पंजीयन में रकबे/मात्रा का निर्धारण उपजिलाधिकारी के स्तर से किया जायेगा। लॉगिन से हो जायेगा। जनपद में धान खरीद गतिमान है। उन्होने किसान भाईयों से अनुरोध है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अपने उपज की विक्री हेतु उपरोक्तानुसार अपना पंजीकरण यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें, जिससे उनके पंजीयन का सत्यापन यथाशीघ्र कराया जा सके।

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