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हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत में शुक्रवार को चावल चुराने की विवाद में हुए हत्या के मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना सुहवल गांव मलसा निवासी रुखिया देवी ने थाना सुहवल में इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 25 मार्च 2021 को उसकी मौसी के देवर दीनदयाल उनकी  लड़की अंजनी व कंचनी व लड़का अभय ने उसके पति लालचंद व ननद पुतुल व मुन्नी को  चावल के चोरी की विवाद के कारण लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से मार पीट कर लहूलुहान कर दिया तीनो को बेहोसी के हालत में अस्पताल लाया गया जहां से उसको ईलाज हेतु वाराणसी रेफर किया गया दौरान ईलाज पुतुल देवी की मौत हो गई। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपित अंजनी,कंचनी व अभय का घटना में संलिप्तता न पाए जाने पर उनका नामो का लोप करते हुए आरोपित कौशल्या देवी व दीनदयाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 16 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया।।

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