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गाजीपुर: दहेज हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पति को दस साल की कड़ी कैद की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने मंगलवार को  दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 57 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव सिघनाथपुर के धरमु राजभर अपनी लड़की मुन्नी की शादी 19 मई2015 को गांधीनगर जंगीपुर के आलोक राजभर के साथ किया था शादी में अपने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था शादी के बाद विदा होकर मेरी पुत्री अपने ससुराल गई जहाँ पर उसके ससुराल लोग सास दासी देवी ननद सोनी व जेठ विनोद कुमार व पति आलोक राजभर दहेज में 50 हजार रुपया और सोने की चेन की मांग करते थे तथा उसको प्रताड़ित करते थे 6 सितम्बर 2016 को मुन्नी का भाई उसको विदा कराने गया तो देख की उसकी बहन को उसके ससुराल के लोग काफी मारे पीटे थे भाई को देखते भड़क गये और उसको भगा दिया कुछ ही देर फोन आया कि उसकी बहन की मौत हो गई हैं वादी की सूचना पर थाना जंगीपुर में सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सास दासी देवी जेठ विनोद कुमार ननद सोनी को दोषमुक्त करते हुए पति आलोक राजभर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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