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नाबालिक से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई चार साल की कैद, लगाया 20 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सुनाई 4 साल की कड़ी कैद के साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड दंडित किया है। बताते चलें कि थाना नंदगंज गांव कुर्बानसराय की एक महिला ने इस बात की तहरीर थाने में दिया कि उसकी नाबालिक लड़की जो मानसिक रूप से कमजोर है को अकेला पाकर दिनांक 12 जून 2014 को उसके ही गांव के मनोज व मनीष बहलाफुसला कर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर उसके साथ एक महीने तक गलत काम किये जिसकी जानकारी उसकी लड़की ने उसको दी। वादनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी मनोज के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फ़ैसला सुनाया।

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