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रेप के आरोपी ड्राइवर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

गाजीपुर। मरदह थाना क्षेत्र के बहुचर्चित मासूम छात्रा से रेप कांड में गुरुवार को विशेष न्‍यायाधीश पाक्‍सो प्रथम राकेश कुमार ने आरोपी को 20 वर्ष की कैद की सजा व 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार मरदह थाना क्षेत्र स्थित एबीएसए के ड्राइवर ने उनके आवास के पीछे स्थित कीचन में मासूम छात्रा के साथ दुष्‍कर्म किया। पुलिस ने मामले की रिेपार्ट दर्ज कर चार्जशीट लगाकर कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। मुकदमा के विचारो उपरान्‍त आज न्‍यायाधीश ने आरोपी ड्राइवर को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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