गाजीपुर। अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रथम ने सूचित किया है कि विभागहित में RAPDRP ,oa Non RAPDRP क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को निम्न माध्यमों से विद्युत बिलों के आशिक भुगतान की सुविधा प्रदान किये जाते है।
1- विभागीय कैश काउन्टरों एवं ऑनलाइन माध्यमों पर विद्युत बिलों के आशिक भुगतान की सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है । इस सुविधा के लाभ हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
2- उक्त माध्यमों द्वारा विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा In Service उपभोक्ताओं हेतु न्यूनतम धनराशि रू0 100.00 अथवा पूर्ण बिल धनराशि जो भी कम हो , की सीमा के साथ उपलब्ध होगी।
3- अस्थायी विच्छेदित (T.D.) संयोजनों के लिए आंशिक भुगतान की सुविधा न्यूनतम कुल बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत की सीमा के साथ उपलब्ध होगी RC/DC नियमानुसार देय होगा।
4- अन्य बिल कलेक्शन एजेन्सियों को विद्युत बिलो के आंशिक भुगतान की सुविधा हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा तब तक इन एजेन्सियों हेतु वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी एवं इन एजेन्सियों को विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
5- आंशिक भुगतान की स्थिति में भुगतान की रसीद पर बिल धनराशि एवं भुगतान की राशि दोनो अंकित किये जाने का प्रावधान होगा।
6- आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को माह में एक से अधिक बार भी आंशिक भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
7- विद्युत बिल बकाया होने की स्थिति में विद्युत वितरण निगम के पास विद्युत संयोजन विच्छेदित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आंशिक भुगतान करने पर उपभोक्ता को भुगतान की रसीद पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की जायेगी- विद्युत बिल बकाया होने की स्थिति में विद्युत वितरण निगम के पास विद्युत संयोजन विच्छेदित करने का अधिकार सुरक्षित है। विद्युत विच्छेदन से बचने के लिये कृपया अपने बिल का पूर्ण भुगतान समय से करें।