गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्वेता वर्मा की अदालत ने शीघ्र न्याय देते हुए शनिवार को डेढ़ वर्ष के अन्दर दोषी महिला को 10 वर्ष के सश्रम कावारास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला ग्राम गोविन्द जखनियां थाना भुड़कुड़ा है जहा पीडित के भाई धमेन्द्र मोदनवाल ने 2 मार्च 2025 को वादी मुकदमा ने थाने मे तहरीर दिया कि रात मे 8ः15 बजे गांव के ही मुन्नी देवी ने मेरे बड़े भाई अर्जुन मोदनवाल को पैसे के लेनदेन को लेकर शिवमंदिर पर बुलाया और वहा पर मुन्नी देवी ने मेरे भाई के चेहरे पर तेजाब फेक दिया। जिससे मेरा भाई बुरी तरह झुलस गया। विवचेक प्रमोद कुमार ने जांचोपरान्त अभियुक्ता मुन्नी देवी के विरूद्ध धारा 124 (1) बीएनएस में आरोप पत्र न्याायालय मे दाखिल किया। न्यायालय अपर जिला जज तृतीय श्वेता वर्मा के अदालत मे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखते हुए 9 साक्षियो को परिक्षित कराया। न्यायालय ने गुण दोष का परिक्षण करके अभियुक्ता मुन्नी देवी को दोषंिसद्ध किया और 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की पूरी राशि पीड़ित अर्जुन मोदनवाल को दिया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्ता मुन्नी देवी घटना के समय से जेल मे बन्द है।
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