गाजीपुर। प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर शैलोज चन्द्र ने सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1928/SFCM Cell / Allahabad दिनांक 28.02.2026 के अनुपालन में कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर में 01 परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है, जिसके संबंध में न्याय अनुभाग-02 अधीनस्थ न्यायालय, गाजीपुर, दिनांक 18 जून 2015 के तहत अधोवर्णित अर्हता धारकों से निम्नलिखित शर्तों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गयेे हैं। आवेदक यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक हो तथा समाज सेवा का अनुभव रखता हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और समाज सेवा का अनुभव रखते हैं तथा साथ ही पारिवारिक काउंसलिंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी। आवेदक की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित करने की दिनांक को 35 से 65 वर्ष के मध्य हो। जो आवेदक गाजीपुर जनपद का निवासी है, को वरीयता दी जायेगी। परामर्शदाताओं का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा। परामर्शदाताओं के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। न्यायालय संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष पाँच लोगों की सूची तैयार की जायेगी। राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर मा० उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा। परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में मा० उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी। यह विज्ञप्ति तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित रिट सी० याचिका सं० 10298/2026 में पारित किसी अन्यथा आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये/बनाये जाने वाले नियमों के अधीन होगी। नियुक्त परामर्शदाताओं को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा। जो व्यक्ति इच्छुक हो वे निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन-पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों व अन्य वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित दिनांक 04.08.2026 तक प्रशासनिक कार्यालय, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपु में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।
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