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एक लाख से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी आयकर गाइडलाइन का करें पालन

गाजीपुर। आयकर अधिनियम 1961 की धारा-192 के अनुसार, महालेखाकार उ०प्र० के आडिट दल द्वारा उठाई गयी आपत्ति के अनुपालन में कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहे समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत ऐसे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह रूपया 1,05,000 से अधिक पेंशन राशि भुगतान प्राप्त कर रहे है, वे नियमानुसार आनुपातिक रूप से पेंशन पर देय आयकर देयता की कटौती प्रतिमाह नियमित पेंशन से अवश्य रूप से कटौती कराना सुनिश्चित करें। कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी जो आयकर की परिधि से अच्छादित होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरण दिनांक-11.02.2027 से दिनांक 25.02.2027 के मध्य तक प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में अपने पैन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ अवश्य जमा कर देवें। उक्त आयकर परिधि से अच्छादित पेंशनभोगियों का आयकर देयता विवरण न जमा करने की स्थिति में माह फरवरी 2027 से पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगी। समस्त पेंशनभोगीयों को अलर्ट किया जाता है कि सभी पेंशनधारक फर्जी फोन कॉल्स से सावधान रहें। पेंशनधारकों के मोबाइल नम्बर पर यदि किसी प्रकार की ऐसी कॉल आती है, जिसमें पेंशनधारकों से वेतन अथवा पेंशन से संबधित कोई जानकारी मांगी जा रही है तो उस कॉल को तत्काल काट दें तथा किसी प्रकार की जानकारी कॉल पर न देखें। ऐसे फोन कॉल पर किसी खाता नम्बर, पैन कार्ड नम्बर या आधार नम्बर से संबधित कोई व्यक्तिगत सुचना न दें। मोबाइल फोन पर किसी भी माध्यम से आए फाँड लिंक न खोले और न ही उसे फॉरवर्ड करें। इस प्रकार के फॉड कॉल्स या मैसेज के माध्यम से मांगी गयी वेतन या पेंशन से संबधित कोई भी सूचना न देवें। कोषागार अपने स्तर पर से किसी भी प्रकार का कॉल या मैसेज नहीं करता है। पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी जो आयकर की परिधि से अच्छादित है, ये अपना पेंशन विवरण वित्त विभाग के साइटhttps://koshvani.up.nic.in  में लागिन कर Pensioner’s Treasury Name Ghazipur  भरने के पश्चात Enter Account Number में अपना पेंशन खाता संख्या भरकर वित्तीय वर्ष 2026-27 का पेंशन आहरण विवरण का प्रिंट आउट निकाल कर आयकर देयता विवरण भरने की सुविधा है। नोट- प्रथम व पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के मामलों में केवल राशिकरण एवं उपादान की राशि पुर्णत आयकर मुक्त है।

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