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गाजीपुर: बीज उत्‍पादको, डीलरों और रिटेलरो के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराना है आवश्‍यक- कृषि अधिकारी

गाजीपुर! जनपद के सभी बीज उत्पादकों, डीलरों और रिटेलरों के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि  निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर प्रदेश में बीज व्यवसाय को डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेसिबिलिटी आधारित बनाने के लिए सभी बीज उत्पादक संस्थाओं, कम्पनियों, फर्मों, सहकारी एवं राजकीय बिक्री केन्द्रों को साथी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना है। पोर्टल के माध्यम से ही बीज का स्टॉक प्रबन्धन, स्थानान्तरण, बिक्री, किसान स्तर के लेनदेन तथा बीज वापसी का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। कहा कि पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और प्रतिष्ठान में उपलब्ध भौतिक स्टॉक में अन्तर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि जिनकी अभी तक आईडी और पासवर्ड नहीं बने हैं, उनको चार दिन के भीतर कार्यालय से सम्पर्क कर पंजीकरण पूरा करा लें।

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