गाजीपुर। भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया है कि जनपद मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक पर ड्राप, मोर कॉप उपघटक अदर इन्टरवेन्शन अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब की खुदाई के लिये सामान्य कृषक हेतु 10 खेत तालाब एवं अनुसूचित जाति के कृषको के लिये 2 खेत तालाब का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भूमि संरक्षण अधिकारी निरूपमा सिंह द्वारा बताया गया कि कृषको को उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु विभागीय पोर्टलagriculture.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। पंजीकरण कराने के उपरान्त कृषको का चयन आटो कन्फर्म/ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। कृषक को खेत तालाब के अनुदान के भुगतान से पूर्व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भी लेना अनिवार्य होगा जिसका पंजीकरण कृषक को स्वयं उद्यान विभाग के पोर्टल पर कराना होगा। तालाब की खुदाई के उपरान्त कृषक को खेत तालाब की कुल लागत 1.05 लाख रू0 50 प्रतिशत अर्थात 0.525 लाख रू0 का अनुदान दो किस्तो में देय होगा। खेत तालाब के निर्धारित मानक (20ग22ग3मी0) के अनुसार खुदाई के उपरान्त प्रथम किस्त जो देय अनुदान का 75 प्रतिशत तथा पक्के इनलेट के निर्माण के उपरान्त द्वितीय किस्त जो देय अनुदान का 25 प्रतिशत होगा, का भुगतान भूति संरक्षण अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त देय होगा।
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