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गाजीपुर: फार्मर रजिस्ट्री और खतौनी के आधार पर करें उर्वरकों की बिक्री- संयुक्त कृषि निदेशक

गाजीपुर। संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी मंडल शैलेंद्र कुमार द्वारा जनपद गाजीपुर में निजी व सहकारी क्षेत्र की उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान क्रय विक्रय जमानिया, मोहित खाद भंडार, शुभम खाद भंडार, पुष्पा देवी खाद भंडार आदि दुकानों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि किसानों को उनकी खतौनी के आधार पर ही और उर्वरक का विक्रय किया जाए। वितरण रजिस्टर में अनिवार्य रूप से किसानों का भूमि और मोबाइल नंबर का अंकन किया जाए जिससे  आवश्यकता पड़ने पर किसानों से  पुष्टि हो सके सभी बिक्री केंद्रों पर रेट बोर्ड और स्टॉक रजिस्टर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और उसे पर प्रतिदिन की उर्वरक सेल का अंकन भी होना चाहिए। क्रय विक्रय जमानिया के निरीक्षण के समय पाया गया कि संबंधित सचिव द्वारा वितरण रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया था जिसमें उनका चेतावनी दी गई। बिहार से सीमा लगी होने के कारण बॉर्डर क्षेत्र की सखत मॉनिटरिंग की जाए जिस किसी भी दशा में उर्वरक दूसरे प्रदेशों में नए जा पाए। ओवररेटिंग और कालाबाजारी होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वर्तमान में जनपद में उर्वरकों के पर्याप्त उपलब्धता है जिसको सभी साधन सहकारी समितियां के माध्यम से निर्धारित दर पर किसानों को वितरण की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार प्रक्षेत्र अधीक्षक अखिलेन्द्र कुशवाहा आदि लोग उपस्थित थे। संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा विकासखंड जमानिया में स्थित प्रक्षेत्र टिसौरा का निरीक्षण किया गया और प्रक्षेत्र अधीक्षक को समय से सभी फसलों की बुवाई के लिए निर्देशित किया गया।

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