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पिछड़े वर्ग के हॉस्‍टल निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी

गाजीपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण कराया जाता है। जनपद में निर्मित राजकीय शिक्षण संस्थाओं यथा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज, पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई एवं महाविद्यालयों में वरीयता एवं आगामी वर्षो में छात्रों के आवासित होने की आवश्यकता के आधार पर छात्रावास निर्माण कराया जाना है। भारत सरकार के गाईडलाईन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। उन्होने जनपद में निर्मित राजकीय शिक्षण संस्थाओं यथा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज, पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो/प्राचार्यो को सूचित किया है कि यदि आपके शिक्षण संस्थान के पास न्यूनतम निर्विवादित भूमि 1215 वर्गमीटर (100 सीट हेतु) उपलब्ध है तथा शिक्षण संस्थान के छात्र/छात्रायें छात्रावास में रहने के इच्छुक है और आप छात्रावास निर्माण कराना चाहते हैं, तो इस आशय के प्रमाण-पत्र कि ’’निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त छात्रावास में शत-प्रतिशत छात्र/छात्राएं आवासित होंगे,’’ के साथ कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर में सम्पर्क करते हुए छात्रावास निर्माण प्रस्ताव की 04 प्रतियॉं एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

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