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नाबालिक से दुष्‍कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस वर्ष की सजा, लगाया 40 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। नाबालिक से दुष्‍कर्म के मामले में पाक्‍सो कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और 40 हजार का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि 2018 में खानपुर थाना क्षेत्र के 15 वर्षीय नाबालिक लड़की को अभियुक्‍त गौतम ने बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्‍कर्म किया। इस घटना की रिपोर्ट पीडि़ता के पिता ने थाने में दर्ज करायी। विवेचना के उपरांत अभियुक्‍त गौतम के खिलाफ धारा 363, 366, 376, व ¾ पाक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत आरोप कोर्ट में प्रस्‍तुत किया गया। अभियोजक के तरफ से कुल सात गवाह परि‍क्षित कराये गये। सभी ने अभियोजक के कथन का समर्थन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं का बहस सुनने के बाद पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने अभियुक्‍त गौतम को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार का अर्थदंड लगाया।

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