गाजीपुर! उपजिलाधिकारी सैदपुर ने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर प्रकीर्ण वाद संख्या के आधार पर पूनम राय एवं एक अन्य बनाम संकठा यादव में पारित आदेश दिनांक 21 जुलाई, 2025 के आदेश पर जो वाकीदार संकठा यादव से आवार्ड के सम्पूर्ण धनराशि 7873432.00$ ब्याज की धनराशि दिलाये जाने हेतु लम्बित होने पर जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 05.04.2026 को नियत की गयी थी, परन्तु मौजा कटघरा खादीमान के गाटा संख्या-80 रकबा 0.0510 हे0, मौजा सरवरनगर के गाटा संख्या-77 रकबा 0.211 हे0, का 1/2 भाग 0.1055 हे0 एवं मौजा सइचना के गाटा संख्या-470 रकबा 0.0770 हे0, गाटा संख्या -687 रकबा 0.0580हे0 की निलामी दिनांक 05.06.2026 को नियम है।
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