Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: जब्‍त गेंहू, चावल व चीनी का 2 जनवरी से 20 जनवरी तक होगा निलामी

गाजीपुर: जब्‍त गेंहू, चावल व चीनी का 2 जनवरी से 20 जनवरी तक होगा निलामी

गाजीपुर। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, गाजीपुर द्वारा विभिन्न वादों में उ०प्र० आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (१) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बरामद गेहूं, चावल व चीनी आदि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए, उक्त बरामद व अधिग्रहितशुदा गेहूं, चावल व चीनी आदि (जहॉं है-जैसा है) का विक्रय कराकर विकय से प्राप्त धनराशि को किमिनल मद में जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त खाद्यान्न आदि उचित दर विक्रेताओं के सुपुर्दगी में है। जिसकी नीलामी (जहॉं है-जैसा है) सम्बन्धित तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में दिनांक 02.01.2026 से दिनांक 20.01.2026 के मध्य किया जायेगा। विकय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जिला पूर्ति कार्यालय/तहसील के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ आपूर्ति कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।  अनन्त प्रताप सिंह जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर ने समस्त इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त स्थानों पर रखे खाद्यान्न आदि (जहॉं है-जैसा है) के क्रय हेतु निर्धारित तिथियों को विक्रय स्थल पर पहुँचना सुनिश्चित करें। खाद्यान्न (जहॉं है-जैसा है) क्रय करने की दशा में क्रेता को ही आवश्यक परिवहन व्यय का भुगतान करना होगा। खाद्यान्न (जहॉं है-जैसा है) आदि के क्रय मूल्य का भुगतान सम्बन्धित व्यापारी को उसी दिन करना होगा।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

शाहीन परवीन ने गाजीपुर का नाम किया रोशन, राज्‍यपाल ने दिया गोल्‍ड मेडल

गाजीपुर। भाजपा के सदर पश्चिमी मंडल मीडिया प्रभारी परवेज खान की भतीजी शाहीन परवीन (खुशी) …