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दहेज के लिए पत्‍नी की हत्‍या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

गाजीपुर। अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश व विशेष न्‍यायाधीश ईसी एक्‍ट अलख कुमार ने दहेज के लिए पत्‍नी की हत्‍या के आरोपी पति को दस वर्ष कारावास की सजा और 22 हजार का अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्‍ता अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 2020 को भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के अहिया गांव में राकेश राजभर की पत्‍नी पूनम राजभर की मृत्‍यु दहेज प्रताड़ना से हो गयी थी। मृतका के पिता उकेश राजभर निवासी खड़वाडिह थाना शादियाबाद ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने पति राकेश राजभर, ससुर गोरख राजभर, सास लालमुनि देवी के खिलाफ 398ए, 304बी, 120बी, आईपीसी ¾, डीपी एक्‍ट में आरोप पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। इस मुकदमे में कुल गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। दोनों पक्ष के अधिवक्‍ता की बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायाधीश ने सास-ससुर को दोष मुक्‍त करते हुए पति को 10 साल की कैद व 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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