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गाजीपुर विनियमित क्षेत्र में कालोनियों का स्‍वीकृत ले-ऑउट देखकर ही खरीदें जमीन, तभी होगा भवन का नक्‍शा पास

गाजीपुर। गाजीपुर विनियमित क्षेत्र (नगर पालिका गाजीपुर+47 राजस्‍व गांव) में उत्‍तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगूलेशन्‍स 2025 लागू हो गया है यह जानकारी विनियमित क्षेत्र अधिकारी ने दी है। उन्‍होने बताया कि गाजीपुर विनियमित क्षेत्र जिसमें नगर पालिका गाजीपुर और 47 राजस्‍व गांव की सीमा आती है इस क्षेत्र के अंदर किसी भी भूमि पर प्‍लॉटिंग कार्य बिना ले ऑउट (मानचित्र) पास कराया नही किया जायेगा। उपविधि के अनुसार प्‍लॉटिंग क्षेत्र में 9 मीटर (30 फीट) से कम चौड़ी सड़क नही होनी चाहिए। भवन के मानचित्र तभी स्‍वीकृति होगें जब कालोनी का ले ऑउट प्‍लान विनियमित क्षेत्र कार्यालय से स्‍वीकृति हो। उन्‍होने जन समाज से अपील किया कि विनियमित क्षेत्र सीमा के अंदर भवन निर्माण के लिए भूखंड खरीदने से पूर्व विक्रेता से नियम प्राधिकारी कार्यालय से स्‍वीकृति मानचित्र अवश्‍य देख लें और इस संबंध में उसका सत्‍यापन विनियमित क्षेत्र कार्यालय से अवश्‍य करा लें , जिससे कि भविष्‍य में उन्‍हे कोई परेशानी न उठाना पड़ें।

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