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गाजीपुर: नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस वर्ष की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। नाबालिग के साथ रेप के मामले में पास्‍को कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और 32 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां की एक नाबालिक के साथ कमलेश नाम का युवक छेड़खानी किया था मामला साल 2018 का है और वह नाबालिक को बहला फुसलाकर उससे कहा कि तुम्हारी मां बैंक में बुला रही है और जब वह बैंक पहुंची तो उसकी मां बैंक में नहीं मिली हालांकि इस दौरान रास्ते में ले जाते हुए आरोपी ने नाबालिक के साथ छेड़खानी किया था इस बात को लड़की जब अपने घर आई और अपने पिता को बताई थी इसके बाद उसके पिता ने छेड़खानी को लेकर थाने में तहरीर दिया था और जब मामले का विवेचना शुरू हुआ इस दौरान 161 और 164 के बयान के दौरान पिता ने कोर्ट में बताया कि उसके साथ रेप की भी घटना की गई है । इसके बाद बलात्कार और पास्को एक्ट की धारा को बढ़ाया गया इसके बाद अभियोजन की तरफ से इस पूरे मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए थे और गवाहों ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि किया।  पास्‍को कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास और 32000 के जुर्माने की सजा सुनाई जिसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देना है।

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