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गाजीपुर: भतीजी से दुष्‍कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। भतीजी से दुष्‍कर्म के मामले में पास्‍को कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख 65 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि यह घटना जमानियां थाने क्षेत्र का है कि होली के दिन जब परिवार के लोक त्‍योहार में शामिल होने के लिए बाहर गये हुए थे तभी पीडि़ता का चचेरा भाई घर में अकेली पाकर उससे जबरदस्‍ती दुष्‍कर्म किया। परिजनो के लौटने के बाद पीडि़ता ने पूरी घटना परिजनो को बताया। पुलिस द्वारा विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट प्रस्‍तुत किया गया, मुकदमा कार्यवाही के दौरान छह गवाह अदालत में प्रस्‍तुत किये गये। पास्‍को कोर्ट के न्‍यायाधीश ने आरोपी रामचंद्र राम को धारा 376, 506, 304, 342 तथा पास्‍को एक्‍ट की धारा 5/6 के अंर्तगत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख 65 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया।

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