गाजीपुर। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने नगरपालिका गाजीपुर के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को आदेश दिया है कि 2013 से कार्यरत 34 कर्मचारियों को बहाल करते हुए उन्हे सारे लाभ देते हुए मूल पदों पर तत्काल बहाल करें। हाईकोर्ट के आदेश से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने पूर्वांचल न्यूज डाट काम को बताया कि नगरपालिका गाजीपुर में पहले से 34 कर्मचारी परमानेंट कार्यरत थे। जिनमे पांच चपरासी, आठ बेलदार, 14 पंप सहायक, और दो पंप ऑपरेटर थे। लेकिन अगस्त 2013 में ततकालीन नगरपालिका अध्यक्ष ने इन कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमविरुद्ध करार देते हुए उन्हे बर्खास्त कर दिया। इसके बाद सभी कर्मचारी अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अजय श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट नम्बर 44 के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले में न्यायमूर्ति ने बताया कि जिन पदों पर नियुक्ति की गयी है उस पद पर अधिशासी अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार है। सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया सही है इसलिए नगरपालिका गाजीपुर सभी कर्मचारियों को सारे लाभ देते हुए उनके मूल पदों पर तत्काल बहाल करें।
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