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पुलिस ने नौकरी के नाम पर धोखधड़ी करने वाले से पीडि़त को वापस कराया 8 लाख रुपया  

गाजीपुर। पीडित रमेश यादव पुत्र स्व0 राजेदव यादव नि0 ग्राम रामपुर पतारी थाना दुल्लहपुर के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर धोखाधड़ी कर 16 लाख 5 हजार रू0 का फ्रॉड़ किया गया। जिसके सम्बंध में पीडित की तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 05/2025 धारा – 419 ,420 , 406,506 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैसा रिफन्ड का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर (नोडल साइबर) तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम थाना के अधिकारी व कर्मचारीगण द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए आवेदक का 08 लाख रूपया आवेदक के खाता में वापस कराया गया।

साइबर अपराध से बचावः—

1.किसी भी अन्जान व्यक्ति द्वारा वाट्सअप तथा अन्य माध्यम से भेजे गये लिंक पर क्लिक न  करें।

2.कोई भी पुलिस अधिकारी आपको फोन कॉल पर गिरफ्तार नही करता है ।

3.किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी तथा बैंक से सम्बंधित अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें।

4.त्यैहार का सीजन चल रहा है, लोक लुभावने आफर के लालच में न पड़े तथा ट्रस्टेड प्लेटफार्म से ही खरीदारी करें.

5.टेलीग्राम, वाट्सअप तथा अन्य माध्यम से प्राप्त लिंक तथा किसी भी प्रकार से आनलाईन गेमिंग ना खेलें आपका खाता विभिन्न प्रदेशो से फ्रीज हो सकता है तथा आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी हो सकता है, ऑनलाईन पैसो का गेम खेलना वैध नही है।

  1. यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर धोखाधड़ी होता है तो 24 घन्टे के अन्दर 1930 पर काल करें, तथा www.cybercrime.gov.in पर आनलाईन कम्पलेन करें।

 

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